Wednesday, June 30, 2010

प्रफुल्ल पटेल को ज़मीन की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट का नोटिस


बैतूल मध्य प्रदेश की एक अदालत ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को धोखाधड़ी के मामले में नोटिस जारी किया है उनकी फर्म के नौ पार्टनरों के खिलाफ भी धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया है। इन सभी को 29 जुलाई को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गये हैं।
बैतूल के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिराज अली ने एक मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि इस केस में पेश किए गए दस्तावेजों को देखने पर पहली नजर में आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी करने का पता चलता है। इसलिए आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध संज्ञान में लिया जाता है।
प्रफुल्ल पटेल सागर, मध्य प्रदेश स्थित फर्म छोटा भाई जेठा भाई पटेल में पार्टनर हैं। इस फर्म पर आरोप है कि उसने 19 मई 2003 को राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर स्थित 17 हजार वर्ग फुट जमीन बैतूल के नवनीत गर्ग को बेची थी। 11 जून 2003 को ही फर्म द्वारा यह जमीन अशोक दीक्षित नामक व्यक्ति को भी बेच दी गई।
अब इस जमीन की कीमत दो करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। गर्ग ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के बाद उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई।
प्रफुल्ल पटेल के अलावा फर्म के जिन अन्य पार्टनरों को अदालत में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है, वे हैं, मेसर्स जेठा भाई छोटा भाई पटेल, अरविंद भाई पटेल, हर्षद पटेल, दीपक पटेल, किरण पटेल, शैलेश पटेल, कौशल पटेल, ईश्वर भाई पटेल।

इन्डिपेंडेंट न्यूज़ नेटवर्क

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