
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि गरीबों का शोषण करने वाले भ्रष्ट अधिकारीयों को जेल होनी चाहिए। न्यायमूर्ति शिव नारायण ढींगरा ने कहा की चाहे डीडीए, पुलिस या फिर एमसीडी कोइ भी विभाग हो यहां काम करने वाला 90 प्रतिशत स्टाफ भ्रष्ट है।अदालत ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक के वरिष्ठ अधिकारी गोपाल कृष्ण की जमानत याचिका ठुकराते हुए यह टिप्पणी की।कृष्ण इस समय एक बालिका की शिकायत पर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। बालिका ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत दो लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था जिसके एवज में उससे 20000 रुपये मांगे गए। जमानत याचिका ठुकराते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इसमें बैंक का उपप्रबंधक लिप्त है।
अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी कई सरकारी योजना निचले तबके के ऐसे वर्ग के लिए चलाई जा रही है जो धन के अभाव में कोई काम नहीं शुरू कर पाते लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारीयों की वज़ह से इन योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

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