Friday, June 25, 2010

महिला व बाल विकास विभाग का बच्चों को तोहफा


नई दिल्ली: अब महिला व बाल विकास विभाग ने बाल अपराध रोकथाम विधेयक तैयार किया है। जिसके लिये केंद्र सरकार इसके लिए कानून ला रही है। फिलहाल यह कानून मंत्रालय के पास विचाराधीन है। जहां 18 साल से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध बनाना दुष्कृत्य माना जाएगा वहीं अनुशासन के नाम पर बच्चे की पिटाई से 14 साल तक की जेल हो सकती है। यही नहीं बाल अपराधियों की न्यूनतम उम्र को भी सात साल से बढ़ाकर 12 साल करने का प्रस्ताव है जिसके चलते 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अपराधों को मान्य नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव में मासूमियत की आयु सीमा भी 12 से बढ़ाकर 15 साल की जानी है, इसका मतलब यह हुआ कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं जानते कि उनके द्वारा किए जा रहे काम का अंजाम क्या होगा। बच्चों से भीख मंगवाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की सिफारिश की गई है।

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