
नई दिल्ली:दिल्ली में 30 जून तक अपनी रिहायशी प्रॉपर्टी या संस्थानों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 15 फीसदी या उससे अधिक तक की छूट मिल सकती है। एमसीडी ने कि राजधानी में सभी प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होगा, चाहे वे गांवों में रहते हों या अनधिकृत कॉलोनियों में। विभाग के अनुसार सिर्फ रूरल विलेज की 200 वर्गमीटर तक की प्रॉपर्टी ही टैक्स से मुक्त है, बशर्ते उसमें उसका स्वामी रह रहा हो। बाकी सभी रिहायशी और गैर रिहायशी प्रॉपर्टी को हर हाल में टैक्स देना होगा। विभाग के एक आला अधिकारी के अनुसार इन गांवों और कॉलोनियों में करीब 30 लाख प्रॉपर्टी हैं और इनमें से बहुत कम लोग ही टैक्स दे रहे हैं। अगर इन्होंने समय पर टैक्स अदा नहीं किया तो उन्हें टैक्स के साथ साथ पेनल्टी और ब्याज भी देना होगा। अगर नहीं दिया तो इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है और बैंक खाते भी सील किए जा सकते हैं।
एमसीडी के मुताबिक, 30 जून तक टैक्स जमा कराने पर रिहायशी प्रॉपर्टी पर 15 फीसदी की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गु्रप हाउसिंग सोसायटी वाले अगर एकमुश्त टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें 20 फीसदी छूट मिलेगी। राजकीय और एमसीडी से सहायता प्राप्त स्कूल अगर 30 जून तक एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 90 पर्सेंट छूट का प्रावधान रखा गया है। सीनियर सिटिजन, महिला या उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी, विकलांग और पूर्व सैनिकों की 200 मीटर तक की प्रॉपर्टी पर भी 30 फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है। वैसे बिना छूट के लोग अगले साल 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकते हैं।

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