Thursday, February 10, 2011

केरल: भ्रष्टाचार मामले में आरोपी पूर्व मंत्री को जेल


शायद हमारे देश में इन दिनों मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही का दौर चल रहा है। मंत्रियों के ख़िलाफ़ की जा रही कार्यवाही में अब एक केरल के पूर्व ऊर्जा मंत्री का भी नाम जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पूर्व ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस नेता आर बालकृष्णन पिल्लई और दो अन्य लोगों को इदमलायर बांध भ्रष्टाचार मामले में दोषी मानते हुए एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

ग़ौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट द्वारा उन्हें बरी करने के आदेश दिये गये थे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति पी सतशिवम और बीएस चौहान की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री को यह सजा सुनाई। शीर्ष अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस याचिका को मानते हुए पूर्व मंत्री को एक आपराधिक साजिश रचने का दोषी मान लिया। इस घोटाले में केरल राज्य बिजली बोर्ड को दो करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

मंत्री पर इदमलायर पनबिजली परियोजना के बिजली का सुरंग को बनाने का ठेका ठेकेदार पौलोस को असाधारण रूप से ऊंची दर पर देने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के विपक्ष के नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन की अपील को स्वीकार कर लिया। अच्युतानंदन ने कहा था कि केरल हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा दिये गये क्रमबद्ध सबूतों को नकार कर तथा केरल की विशेष अदालत द्वारा अपराधी ठहराए जाने को अस्वीकार कर बड़ी गलती की है।

न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई कि देश में राजनीतिक हस्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले लंबे समय तक खिंच रहे हैं। इस मामले का उदाहरण देते हुए न्यायालय ने कहा कि यह घोटाला वर्ष 1982 में हुआ था लेकिन सुनवाई वर्ष 1991 में शुरू हो पाई।

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