
अहमदाबाद: गुजरात के गोधरा में नौ साल पहले हुए नरसंहार मामले में विशेष अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी मौलाना हुसैन सहित 63 लोगों को बरी कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट का मानना है कि ये घटना एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। हत्या और आपराधिक साजिश रचने के दोषी सभी 31 आरोपियों की सजा का फैसला 25 फरवरी को होगा।
गौरतलब है कि गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस6 कोच में आग लगा दी गई थी जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं इस घटना के बाद भड़के दंगो में लगभग ग्यारह सौ लोगों की मृत्यु हो गई और संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा था।
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