Monday, March 7, 2011

राहुल गांधी पर आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक पर जुर्माना


लखनऊ : राहुल गांधी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व सपा विधायक किशोर समरीते बुरी तरह फंस चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व विधायक की याचिका ख़ारिज करते हुए उल्टा उन पर 50 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया है।

लखनऊ बेंच के जज उमानाथ सिंह व डा. सतीशचंद्र ने इस मामले की सुनवाई करते हुए किशोर समरीते व गजेंद्रपाल सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी और मामले की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि में से 5 लाख रुपये उत्‍तर प्रदेश के डीजीपी को, 20 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर राहुल गांधी को और 25 लाख रुपये संबंधित परिवार को दिए जाएंगे। सरकारी वकील एमपी यादव ने बताया कि सोमवार को पूरे मामले की सुनवाई व परिवार के बयान के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता किशोर समरीते पर 50 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका और इस घटनाक्रम से जुड़े मामलों की सीबीआई से जांच कराने के लिए कहा।

ग़ौरतलब है कि पूर्व विधायक की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की दो याचिकाएं दायर की गई थीं। पहली याचिका 26 फरवरी को समरीते ने कांग्रेस महासचिव व अमेठी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की थी। समरीते का आरोप था कि राहुल गांधी से मिलने के बाद अमेठी का एक परिवार 4 जनवरी, 2007 से ही लापता है। उन्हें इस मामले की जानकारी नई दिल्ली में भाकपा की एक महिला सांसद के जरिए मिली थी। उन्होंने कहा कि वे परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। इसीलिए 26 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बंदी याचिका दायर की है।

बाद में गजेंद्र पाल सिंह ने भी इसी प्रकरण से जुड़ी एक याचिका दायर की। इस याचिका पर जज उमानाथ सिंह व डॉ. सतीश चंद्र ने सुनवाई करते हुए 4 मार्च को संबंधित परिवार को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया था। आदेश पर अमल करते हुए डीजीपी ने परिवार को कोर्ट में पेश किया। परिवार ने कहा कि उसके गायब होने से संबंधित आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। परिवार की ओर से यह भी कहा गया कि उन्‍होंने याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार भी नहीं दिया था।

उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में महाधिवक्ता ज्योतिरेंद्र मिश्र ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा।

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