
नई दिल्ली : दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल दिनों दिन काफ़ी तेज़ रफ़्तार से बढ़ रहा है। दुनिया भर में अधिकतर लोग अपने भिन्न-भिन्न कार्यों को अंजाम देने के लिये इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि विश्व भर में हज़ारों लोग पूर्ण रूप से इंटरनेट पर ही निर्भर हैं।
इसी प्रकार हमारे भारत में इस समय सात करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं और इसकी रफ्तार 25 प्रतिशत की दर से बढ़ती जा रही है लेकिन इंटरनेट को लेकर एक बात ऐसी भी है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को हैं। वह ये है कि किसी का भी इंटरनेट कनेक्शन केंद्रीय सरकार द्वारा कभी भी बंद किया जा सकता है।
भारत सरकार ने 2008 के आईटी ऐक्ट में एक संशोधन करके यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि वह या उसकी कोई भी सुरक्षा एजेंसी किसी भी व्यक्ति यचा संस्थान का इंटरनेट कनेक्शन कभी भी बंद कर सकती है। इंटरनेट कनेक्शन देश की सुरक्षा के नाम पर काटा जा सकता है और इसकी अवहेलना करने वाले को सात साल की सजा भी हो सकती है।
इंटरनेट कनेक्शन काटने को ’किल स्विट’ कहते हैं। इसके समर्थकों का कहना है कि इससे अफवाहें फैलने से रोका जा सकता है साथ ही झूठी सूचना देने पर भी रोक लगाई जा सकती है। दुनिया में ऐसे देशों की संखया कम ही है जहां यह व्यवस्था मौजूद है लेकिन बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा के नाम पर ऐसे अधिकार लेना उचित नहीं है।
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