
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने कानूनी रूप से 12 साल के बच्चों को आपसी सहमति से सेक्स करने की इजाजत देने की तैयारी कर ली है। "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय" ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा दिलाने संबंधी "प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस बिल 2010" का मसौदा सभी राज्यों को भेज दिया है।
इसमें कहा गया है कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग के मामले में सेक्स करने वाले बच्चों की उम्र में कम से कम दो साल , जबकि 14 से 16 साल के आयु वर्ग के मामले में तीन साल का अंतर होना चाहिए। फिलहाल अमेरीका में आपसी सहमति से सेक्स की उम्र 16 और 18 साल है। वहीं, ब्रिटेन में 16 साल और स्पेन में 13 साल के बच्चों को आपसी सहमति से सेक्स करने की कानूनन इजाजत मिली हुई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बिल का मसौदा राज्य सरकारों को भेजे जाने की पुष्टि की है। उधर कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का कहना है कि 12 साल की उम्र सेक्स की इजाजत देने के लिए उपयुक्त नहीं है।
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